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पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने से जुड़े हुए सवालों के जवाब | PAN-Aadhaar Link

परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) यानी पैन (PAN Card) सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस आईडी (Business ID) है. इसके बिना किसी भी वित्तीय काम (Financial Document) को निपटाना मुश्किल है. बैंक में खाता खुलवाने से लेकर निवेश करना सभी कार्य के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में बिना पैन कार्ड के आपके कई कार्य रुक सकते हैं. अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन करीब (Pan Aadhaar Linking Deadline) आ गई है. ऐसे में टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी CBDT इस डेडलाइन को आगे बढ़ा सकता है. आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब-

इनकम टैक्स की वेबसाइट से कैसे पता करें की पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं

आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/ पर जाकर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया गया है या नहीं वह पता कर सकते हैं।

निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/ पर जाएं।
  2. "नागरिक सेवाएं" में से "विवरण आयोग" का चयन करें।
  3. "पैन आधार लिंक" विकल्प पर क्लिक करें।
  4. अब आपको अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, पूरा नाम और जन्मतिथि दर्ज करना होगा।
  5. फिर "आधार स्थिति" का बटन दबाएँ।
  6. आपके सामने आपके पैन और आधार नंबर के साथ संबंधित स्थिति होगी। इसमें यदि लिंक होना दिखाई देता है तो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं।

अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड अभी तक लिंक नहीं हुए हैं तो आप वहां से ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ कैसे लिंक करें


आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/ पर जाकर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/ पर जाएं।
  2. "नागरिक सेवाएं" में से "विवरण आयोग" का चयन करें।
  3. "पैन आधार लिंक" विकल्प पर क्लिक करें।
  4. अब आपको अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, पूरा नाम और जन्मतिथि दर्ज करना होगा।
  5. "आधार स्थिति" का बटन दबाएँ।
  6. आपके सामने आपके पैन और आधार नंबर के साथ संबंधित स्थिति होगी। इसमें यदि लिंक नहीं हुआ होता है तो आपको "लिंक अभिलेख उपलब्ध नहीं है" का संदेश दिखाई देगा।
  7. इसके बाद आपको एक फ़ॉर्म भरना होगा जिसमें आपको अपने पैन और आधार कार्ड से संबंधित विवरण दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। इसमें आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड में दिए गए नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर की पुष्टि करनी ह

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि क्या है

सरकार की अधिकारिक अपडेट के हिसाब से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है आप अगर अपने पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 से पहले लिंक करते हो तो आप ₹1000 पेनल्टी देकर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकती हो अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा

किस किस को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है

1. असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग
2. आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक अनिवासी
3. पिछले साल तक 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले व्यक्ति
4. भारत का नागरिक नहीं हो

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना करने पर क्या होगा

अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो कुछ नुकसान हो सकते हैं:

  1. आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने में मुश्किल हो सकती है। यदि आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशान हो सकते हैं।

  2. आपके पैन कार्ड खातों को सीधे आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जा सकता है। आपको अपने बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए अलग-अलग तरीकों का अनुसरण करना पड़ सकता है।

  3. आपको नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ सकता है। यदि आपका पुराना पैन कार्ड लापता हो गया है या नष्ट हो गया है, तो आपको नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ सकता है।

  4. आपको अनुपयुक्त टैक्स कटौती से ग्रसित होना पड़ सकता है। यदि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको अपनी सैलरी से अधिक टैक्स कटौती का सामना करना पड़ सकता है।




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